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हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, राज्य के 75 फीसदी युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानें क्या है रोजगार अधिनियम

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आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है.(फाइल फोटो)

आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है.(फाइल फोटो)

Harayna, Jobs in Haryana: उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है. हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों काे रोजगार अधिनियम, 2020 (Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020) के तहत 15 जनवरी 2022 से इस कानून को पालन किया जाएगा. इस नियम के तहत विभिन्न कंपनियों, समाजों, ट्रस्टों और फर्मों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% नई नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान रखा गया है.

चंडीगढ़: हरियाणा में निजी उद्योगों में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है. राज्य के निजी उद्योगों में अब 50 हजार रुपये नहीं, बल्कि 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसद आरक्षण मिलेगा. इसे राज्यपाल की ओर से पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी. लेकिन ऐलनाबाद उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने के इसे रोक दिया गया था.

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है. हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों काे रोजगार अधिनियम, 2020 (Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020) के तहत 15 जनवरी 2022 से इस कानून को पालन किया जाएगा. इस नियम के तहत विभिन्न कंपनियों, समाजों, ट्रस्टों और फर्मों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% नई नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान रखा गया है.

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