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जर्मनी में अब ये काम नहीं किया तो नहीं खरीद पाएंगे रोजमर्रा के जरूरी सामान

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बर्लिन. दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) से निपटने के लिए कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं. ऐसा ही एक नियम जर्मनी (Germany) के हेस्से राज्य (Hesse State) में देखने को मिला है, जहां बिना वैक्सीन लगवाए लोगों को दुकानों और अन्य जरूरत की जगहों पर जाने से बैन कर दिया गया है.

हेस्से राज्य ने बुनियादी जरूरतें मुहैया कराने वाली जगहों पर बिना वैक्सीन लगवाए लोगों की एंट्री बैन कर दी है. ये नियम ऐसे समय पर लाया गया है, जब इसके पड़ोसी राज्यों में वैक्सीनेशन को अनिवार्य (Vaccination Mandates) बनाने के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं.

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हेस्से राज्य के सुपरमार्केट को ये अनुमति दी गई है कि वे अब बिना वैक्सीन लगवाए लोगों को भोजन और अन्य आवश्यक चीजें खरीदने के अधिकार से रोक सकते हैं. राज्य के चांसलर ने जर्मन पत्रिका BILD को इसकी जानकारी दी. वायरस पर नई नीति के तहत स्टोर ये तय कर सकते हैं कि उन्हें ‘2जी नियम’ को लागू करना है या नहीं.

‘2जी नियम’ का मतलब ये है कि केवल वैक्सीनेटेड और रिकवर लोगों को ही स्टोर में एंट्री दी जाएगी. जबकि इससे अधिक ढील देने वाले नियम का नाम ‘3 जी नियम’ है. इसके तहत वैक्सीनेटेड और रिकवर लोगों के साथ-साथ उन लोगों को भी स्टोर में एंट्री दी जाएगी, जो कोविड निगेटिव हैं.

राज्य के प्रमुख वोल्कर बाउफियर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए नियमों को बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया जाएगा. उन्होंने ये कहा कि हमें उम्मीद है कि इस नियम का प्रयोग सिर्फ आने वाले कुछ दिनों के लिए होगा और जो बिजनेस रोजमर्रा की चीजें मुहैया कराते हैं, वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे.

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राज्य प्रमुख ने कहा कि सबसे अधिक सुरक्षा वैक्सीनेशन के जरिए ही मिलती है. यही वजह है कि वैक्सीन बिना किसी झंझट के आसानी से लगाई जा रही है. उन्होंने कहा कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सभी बिजनेस के जरिए होगा, क्योंकि इससे वायरस को रोकने में मदद मिलती है. (एजेंसी इनपुट के साथ)

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