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‘ज्यूडिशियरी के लिए हौव्वा नहीं हो सकती राष्ट्रीय सुरक्षा’ पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 10 अहम कोट्स

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सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इजराइली सॉफ्टवेयर पेगासस (Pegasus Spyware) के जरिए कथित जासूसी के मामले की जांच के लिए बुधवार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमण, जज जस्टिस सूर्य कांत और जज जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि इस तीन सदस्यीय समिति की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आर वी रवींद्रन करेंगे. कोर्ट ने समिति से कहा है कि वह मामले की पूरी जांच करे जल्द रिपोर्ट तैयार करे. अदालत ने कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी. पेगासस मामले में जांच की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान तीन जजों की बेंच ने कई अहम बातें कही हैं और केंद्र सरकार के प्रति सख्ती भी दिखाई है. साथ ही यह भी संदेश दिया है कि जीवन में स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोच्च है. आइए हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ अहम टिप्पणियों के बारे में-

राष्ट्रीय सुरक्षा कोई हौव्वा नहीं है जिसके जिक्र होने भर से न्यायपालिका दूर खड़ी हो जाए.

CJI रमण ने लेख जॉर्ज ऑरवेल के हवाले से कहा- अगर आप कुछ रहस्य रखना चाहते हैं, तो आपको इसे अपने आप से भी छिपाना होगा.

अदालत का प्रयास संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने और राजनीतिक दावों से दूर रहने का है. कुछ याचिकाकर्ता सीधे प्रभावित हुए हैं, नागरिकों की गोपनीयता महत्वपूर्ण है.

तकनीकी युग में, नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है.

कई अवसर दिए जाने के बावजूद केंद्र ने कोर्ट से सीमित जानकारी ही साझा की. अगर केंद्र ने विस्तृत जानकारी दी होती तो अदालत पर बोझ कम होता.

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे उठाकर केंद्र सरकार हर बार नहीं बच सकती.

पेगासस के इस्तेमाल पर केंद्र की ओर से स्पष्ट इनकार नहीं किया गया है.

केंद्र को अपने रुख को सही ठहराते हुए अदालत को मूकदर्शक नहीं बनाना चाहिए था.

कोर्ट ने कहा ‘प्रेस की आजादी पर कोई असर नहीं होना चाहिए. उनको सूचना मिलने के स्रोत खुले होने चाहिए. उन पर कोई रोक ना हो.’

निजता केवल पत्रकारों और राजनेताओं के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के अधिकारों से भी संबंधित हैं. सभी फैसले संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होने चाहिए.

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