उत्तराखंड

किशोर उपध्याय ने भेजा धन सिंह नेगी को मानहानि का नोटिस, जाने पूरा मामला

देहरादून। विधानसभा चुनाव होने के बाद भी उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। आज एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमे चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी धन सिंह नेगी ने बीजेपी के प्रत्याशी किशोर उपाध्याय पर 10 करोड़ रुपए में बीजेपी का टिकट खरीदने का आरोप लगाया था लेकिन अब वही आरोप उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है किशोर उपाध्याय ने धन सिंह नेगी को अपने वकील के माध्यम से मानहानि का नोटिस भेज दिया है और तीन दिन के अंदर माफी मांगने की बात कही है।

मैं अपने व्यवहारी किशोर उपाध्याय पुत्र श्री पिताम्बर दत्त निवासी: 1 – ई लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून की ओर से आप नोटिसी को निम्न नोटिस प्रेषित करता हूँ :-

1)यह कि मेरा व्यवहारी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सम्माननीय सदस्य है।

2) यह कि मेरा व्यवहारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर टिहरी विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2022 का प्रत्याशी है।

3) यह कि दिनांक 30.01.2022 को आप नोटिसी द्वारा इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से स्वयं मीडिया के समक्ष निम्न कथन किये गये जो इलैक्ट्रिोनिक मीडिया के भिन्न चैनलों यथा ए०बी०पी० गंगा न्यूज 18 उत्तराखण्ड आदि में प्रसारित हुए। उक्त दिनांक 30.01.2022 ए०बी०पी० गंगा, न्यूज 18 में उ०प्र० / उत्तराखण्ड प्रान्तीय स्तर पर समाचार समय रात्री 7:30 के मध्य आपके द्वारा दिया गया। वक्तव्य निम्न प्रकार से प्रकाशित हुआ, जो आप द्वारा स्वयं मीडिया के समक्ष कहा गया है। “.मुझे टिकट पहली बार नहीं मिला है, तीसरी बार मिला है और मैंने पच्चीस साल तक पार्टी का काम किया है इसलिये पार्टी मुझे जानती है। मेरी निष्ठा पे कहीं पर खोट नहीं था। इस बार एक अप्रत्याशित षडयंत्र हुआ है, बी०जे०पी० के नेताओं को बड़े नेताओं को डील करके रिश्तेदारी लगाकर पैसे का बहुत बड़ा लेन-देन हुआ है और मेरा टिकट खरीदा गया है। मैं जनता के बीच जा रहा हूं। मैं जन-जन तक माताओं को, बहनों को नौजवान साथियों से कहा है, किसानों से कहा है, अपने नौजवान भाईयों से कहा है कि मेरा टिकट खरीदा गया है दस करोड़ में डील हुआ है। मैं आज भी कह रहा हूं और निश्चित रूप से जनता मेरे साथ है।

4) यह कि आपके द्वारा वास्तविक तथ्य छिपाते हुए इलैक्ट्रोनिक मीडिया के समक्ष मेरे व्यवहारी के विरूद्ध की गयी उपरोक्त टिप्पणियों से मेरे व्यवहारी के एक प्रतिष्ठित नागरिक और निष्ठावान जनसेवक होने के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए उन पर बड़े नेताओं से जान-पहचान और रिश्तेदारी लगाकर पैसे के बहुत बड़े लेन-देन का बेबुनियाद आरोप प्रसारित किया। मेरा व्यवहारी एक स्वाभीमानी व्यक्ति है और आप नोटिसी के उपरोक्त वक्तव्य उसकी काबिलियत व कार्यक्षमता तथा आत्मसम्मान को गम्भीर ठेस पहुंचाने के साथ-साथ उसकी प्रतिष्ठा, मान-सम्मान जनमानस के बीच ख्याति को, मित्रों, रिश्तेदारों तथा समाज व उसके हितषियों में छवि गिराने की नीयत से उसके राजनीतिक पृष्ठभूमि को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझ कर दिये गये हैं।

5) यह कि मेरा व्यवहारी अपनी योग्यता, बुद्धिमता कार्य कुशलता के आधार पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित पार्टी “भारतीय जनता पार्टी के निर्णय पर ही टिहरी विधानसभा क्षेत्र की टिकट ससम्मान प्रदान की गयी है, ना कि बड़े नेताओं से जान-पहचान और रिश्तेदारी लगाकर और पैसे के लेन-देन के आधार पर आप नोटिसी का उक्त वक्तव्य मेरे व्यवहारी के एक समाज में प्रतिष्ठित नागरिक / जनप्रतिनिधि होने के अस्तित्व को प्रभावित करता है, जिससे मेरे व्यवहारी की मान-प्रतिष्ठा उसकी पार्टी समाज, जनमानस, मित्रगण, रिश्तेदारों एवं हितैषियों आदि में घटी है तथा

6) उसकी एककर्मठ, निष्ठावान, ईमानदार एवं कार्यकुशलता तथा सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने के रूप में उसकी ख्याति की अपहानि हुई है। यह कि आप नोटिसी द्वारा विभिन्न इलैक्ट्रिोनिक मीडिया / चैनलो / सोशल मिडिया में किये / प्रसारित उक्त वक्तव्यों का प्रसारण उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र के अतिरिक्त दिल्ली राज्य व सम्पूर्ण भारतवर्ष में होता है, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले व देहरादून जिले तथा भिन्न-भिन्न स्थानों में पदस्थ पार्टी के वरिष्ठतम पदाधिकारियों तथा मेरे व्यवहारी के जनमानस मित्रगण, रिश्तेदारों एवं हितैषियों एवं आम जनमानस द्वारा आप नोटिसी के दिये उपरोक्त वक्तव्यों को इलेक्ट्रोनिक मीडिया / चैनला / सोशल मिडिया में देखा गया, जिससे जहाँ एक ओर उनकी दृष्टि में मेरे व्यवहारी की मान प्रतिष्ठा घटी है, वहीं दूसरी ओर मेरे व्यवहारी को घोर मानसिक आघात पहुंचा है।

7) यह कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया / चैनलो / सोशल मिडिया में प्रकाशित / प्रसारित आपके वक्तव्यों से मात्र आप नोटिसी, मेरे व्यवहारी को बदनाम / अपमानित करना चाहते हैं, जिससे उसकी प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान तथा उसकी काबिलियत व कार्यक्षमता को अत्यधिक ठेस पहुंचे। जिसमें मेरा व्यवहारी मानसिक रूप से अत्यधिक दुखी है, जिस कारण से उसकी पार्टी, समाज, जनमानस मित्रगणों एवं रिश्तेदारी हितैषियों, आम जनमानस आदि में उसकी छवि धूमिल हुई तथा उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को अत्यधिक गहरा आघात पहुंचा है।

8) यह कि मेरे व्यवहारी को उसके समाज, मित्रो आम जनता, नाते-रिश्तेदार हितैषियों आम जनमानस पार्टी के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के सम्मुख जो छवि धूमिल हुई एवं उसकी प्रतिष्ठिा को आघात पहुंचा है उसकी क्षति का आकलन मूल्यों के में नहीं किया जा सकता, फिर भी मेरा व्यवहारी अपने दीवानी एवं अन्य अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित कर रहा है।

9) यह कि आप नोटिसी से इस सूचना पत्र के माध्यम से मेरा व्यवहारी यह मांग करता है कि इस सूचना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 03 दिवस के भीतर आप नोटिसी मेरे व्यवहारी से अपने उपरोक्त कृत्य अथवा उक्त कृत्य जो मिथ्या, बेबुनियादी आधारहीन एवं काल्पनिक वक्तव्य आप द्वारा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के चैनलों में दिया गया है, हस्त लिखित माफी मांगते हुए उक्त चैनलों में स्वयं वक्तव्य देकर उसका खण्डन कर प्रकाशन करें।

10) यह कि आप नोटिसी का उपरोक्त कृत्य भारतीय संविधान के अनुसार दूसरे व्यक्ति को अकारण समाज में निन्दा व अपमानित करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। इस हेतु मेरे व्यवहारी को आपके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु संवैधानिक व अन्य विधियों में अधिकार प्राप्त है, अपने दीवानी एवं अन्य अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए आपको यह सूचित करता है कि आपका कृत्य जो भारतीय दण्ड संहिता में उल्लेखित धारा 500, 501 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः आप नोटिसी से मेरा व्यवहारी पुनः आपके उपरोक्त अवैध कृत्यों हेतु हस्ताक्षरित माफी मांगने व उक्त के खण्डन हेतु मीडिया चैनलों में वक्तव्य देने की मांग इस सूचना पत्र की प्राप्ति के 03 दिवस की अवधि के भीतर करता है। अन्यथा मेरा व्यवहारी आप नोटिसी के विरूद्ध आपके हर्जे-खर्चे पर सक्षम न्यायालय में वाद अथवा परिवाद प्रस्तुत करेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप नोटिसी स्वयं का होगा सूचित रहे।

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