तो फिर कांग्रेस और एनडीए-बीजेपी में क्या फर्क: सांसद मनीष तिवारी
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नई दिल्ली. अपनी ही पार्टी पर बरसते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने पंजाब सरकार (Punjab Government) से पूछा है कि यदि संस्था पर सवाल खड़ा करेंगे तो फिर कांग्रेस (congress) और एनडीए बीजेपी (NDA, BJP) में क्या फर्क रहेगा? उन्होंने पंजाब में एडवोकेट जनरल (Advocate General) बदलने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के इस फैसले को सरासर गलत बताते हुए कहा है कि पंजाब के एडवोकेट जनरल पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल हुए हैं. एडवोकेट जनरल ऑफिस का सियासीकरण इसके सांविधानिक काम को प्रभावित करता है. ऐसे में सरकार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि एक वकील स्वतंत्र होता है कि कोई भी केस ले सके, चाहे वह कोर्ट, ट्रिब्यूनल या फिर अथॉरिटी का ही क्यों न हो. उन्होंने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग एडवोकेट जनरल का विरोध करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि एक वकील किसी क्लाइंट से बंधा नहीं होता. मनीष तिवारी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से वकील के संबंध में जारी नियमों को भी ट्वीट किया है.
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गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले विवादों में रहे पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. खबर है कि एपीएस देओल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपना इस्तीफा सौंपा है. बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता एपीएस देओल को पंजाब का महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने के बाद चन्नी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी. देओल पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी सुमेध सिंह सैनी और निलंबित आईजी परमराज सिंह उमरानंगल के वकील थे. यह दोनों अधिकारी बहबल कलां पुलिस फायरिंग मामले में आरोपी थेे.
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एनडीटीवी की खबर के मुताबिक पंजाब की चन्नी सरकार द्वारा एपीएस देयोल की नियुक्ति के बाद से ही उनकी नियुक्ति विवादों में आ गई थी. दरअसल, बेअदबी मामले के खिलाफ देओल ने ही कोर्ट में पैरवी की थी. इसके अलावा उन्होंने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी का केस भी लड़ा था. बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी एपीएस देओल की नियुक्ति को लेकर नाराज चल रहे थे. इसी मुद्दे पर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया था.
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