उत्तराखंड

Uttarakhand Lockdown : और बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू, जानिए किस तरह के प्रतिबंध कब तक रहेंगे

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देहरादून. ऐसे समय में, जबकि देश के अधिकतर राज्य कोविड19 से राहत महसूस करते हुए प्रतिबंधों में छूट देने की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में जारी कोरोना कर्फ्यू को और दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है. उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों को और कम करने के लिहाज़ से राज्य सरकार ने यह फैसला लेते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कोविड कर्फ्यू के संबंध में जारी प्रतिबंधों की अवधि को 19 तक के लिए राज्य भर में बढ़ाया गया है.

देश के कई हिस्सों के साथ ही, उत्तराखंड में भी तीसरी लहर की आशंकाओं से अब तक इनकार नहीं किया गया है इसलिए सावधानी बरतने के नज़रिये से राज्य ने कोविड के नए केसों को कम करने की दिशा में यह कदम उठाया है. 5 सितंबर की सुबह 6 बजे से 19 सितंबर की सुबह 6 बजे तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा. जानिए कि इस कर्फ्यू के बढ़ाए जाने से कौन से प्रतिबंध जारी रहेंगे और किस तरह छूट मिलेगी.

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समाचार एजेंसी एएनआई ने उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू बढ़ने के सरकारी आदेश को ट्वीट किया.

इन प्रतिबंधों को रखा जाएगा जारी
सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने इन प्रतिबंधों को जारी रखने की बात कही है.
1. नाइट कर्फ्यू यथावत चलता रहेगा यानी दुकानें और बाज़ार रात 9 बजे के बाद नहीं खुलेंगे.
2. विवाह समारोह आदि में कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही इकट्ठे हो सकेंगे.
3. स्कूलों, कॉलेजों आदि के लिए शिक्षा विभाग जो गाइडलाइन्स तय करेगा, उसके हिसाब से ही संचालन होगा.

गौरतलब है कि इससे पहले कर्फ्यू में यह राहत दी जा चुकी थी कि अगर आपके पास फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो आपको राज्य में पर्यटक के तौर पर आने के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं लेना होगी. सर्टिफिकेट न होने पर यह अनिवार्य होगा. वहीं, सरकारी कार्यालय 100 फीसदी क्षमता के साथ शुरू हो चुके हैं और राज्य भर में बाज़ारों आदि को सुबह 8 से रात 9 बजे तक खोले जाने की छूट है. वॉटर पार्कों का संचालन भी 50 फीसदी क्षमता के साथ किया जा सकता है.

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