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West Bengal: बंगाल में नगर निगम चुनाव कराने को लेकर याचिका दायर, हाईकोर्ट 17 नवंबर को करेगी सुनवाई

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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने सोमवार को कहा कि वह उस याचिका पर सुनवाई 17 नवंबर को करेगा जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को राज्य की सभी नगर पालिकाओं (Municipal elections) और नगर निगमों के चुनाव जल्द से जल्द कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

याचिकाकर्ता के वकील सब्यसाची चटर्जी ने कहा कि कोलकाता और हावड़ा के नगर निगमों सहित 100 से अधिक नगर निकायों के चुनाव कराने का समय काफी समय पहले हो गया है.

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी की खंडपीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और एसईसी सहित सभी पक्षों को नोटिस देने का निर्देश दिया. अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 17 नवंबर को की जाएगी.

चटर्जी ने कहा कि 100 से अधिक नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और राज्य सरकार कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए पार्षदों और महापौरों या अध्यक्षों को वार्डों का क्रमशः समन्वयक और निकायों के प्रशासकों के रूप में नियुक्त करके उन्हें चला रही है.

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याचिकाकर्ता ने एसईसी और राज्य सरकार को राज्य में उन सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए चुनाव कराने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया, जहां यह कराया जाना है.

राज्य सरकार की सिफारिशों के बाद एसईसी स्थानीय निकाय चुनाव कराता है. नगर मामलों और शहरी विकास राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने हाल ही में कहा था कि सरकार ने सभी नगर निकायों में चुनाव कराने के बारे में एसईसी के साथ प्रारंभिक चर्चा की है.

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