राष्ट्रीय

वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर महिला अधिकारों के समर्थन में राहुल गांधी, ट्वीट करके कही ये बड़ी बात

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नई दिल्ली: वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपराध घोषित किए जाने की मांग पर जारी कानूनी बहस के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सहमति हमारे समाज में सबसे कम आंकी गई अवधारणाओं में से एक है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे आगे बढ़ना होगा. मैरिटियल रैप के मुद्दे पर राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया उस वक्त आई है जब केंद्र ने इस मामले दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में जवाब देते हुए कहा था कि, वह इस विषय पर रचनात्मक दृष्टिकोण को लेकर विचार कर रही है और कानूनी अपराध में व्यापक संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सांसदों से विचार-विमर्श कर रही है.

इस मामले से जुड़ी याचिका में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किए जाने की मांग की गई है. जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सी हरिशंकर ने मौखिक रूप से कहा कि गैर-वैवाहिक संबंध और वैवाहिक संबंध समानांतर नहीं हो सकते हैं.

राहुल गांधी का ट्वीट

राहुल गांधी का ट्वीट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के यौन स्वायत्तता के अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और रेप के किसी भी कृत्य को दंडित किया जाना चाहिए. वैवाहिक और गैर-वैवाहिक संबंध के बीच अंतर है, क्योंकि वैवाहिक संबंध में जीवनसाथी से उचित यौन संबंध की अपेक्षा करने का कानूनी अधिकार होता है और यह आपराधिक कानून में वैवाहिक बलात्कार के अपराध से छूट प्रदान करता है.

यह भी पढ़ें: Marital Rape पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- सजा मिलनी ही चाहिए, महिलाओं को ना कहने का अधिकार लेकिन…

कोर्ट ने कहा कि एक उचित दृष्टिकोण के साथ हमें यह भी देखना होगा कि पति की ओर से पत्नी के साथ एक बार बिना इच्छा के बनाए गए यौन संबंध को भी बलात्कार कहा जा सकता है जिसके ‌लिए पति को 10 साल की सजा होगी.

केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रही वकील मोनिका अरोरा ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार आपराधिक कानून में व्यापक सुधार करने की दिशा में काम कर रही है जिसमें आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) भी शामिल है.

Tags: DELHI HIGH COURT, Rahul gandhi

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